चेक बाउंस मामले में छह माह की जेल, 8.55 लाख का जुर्माना
कोटद्वार
चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा तिवारी की अदालत ने आरोपी खेम सिंह को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 8.55 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 8.50 लाख रुपये परिवादिनी को देने और पांच हजार रुपये राजकोष में जमा करने के आदेश दिए हैं।मोटाढाक निवासी सीमा धनकर ने अदालत में परिवाद दायर कर बताया कि आरोपी खेम सिंह ने मार्च से सितंबर 2020 के बीच उनसे कुल 7.50 लाख रुपये उधार लिए थे। रकम लौटाने के लिए आरोपी ने उन्हें 12 अगस्त 2021 की तारीख का 7.50 लाख रुपये का चेक दिया। परिवादिनी ने 13 अगस्त को चेक बैंक में जमा किया, लेकिन 16 अगस्त को बैंक ने खातेधारक के हस्ताक्षर अलग होने की टिप्पणी के साथ चेक लौटा दिया। इसके बाद परिवादिनी ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन रकम का भुगतान नहीं हुआ। इस पर उन्होंने छह अक्तूबर 2021 को अदालत में परिवाद दायर किया।सुनवाई के दौरान आरोपी ने उधार की पूरी रकम लेने से इन्कार किया। उसका कहना था कि उसने केवल 3.50 लाख रुपये उधार लिए थे और इनमें से 1.31 लाख रुपये नकद लौटा दिए थे। उसने दावा किया कि उससे खाली हस्ताक्षर किया हुआ चेक लिया गया था।
अदालत ने दोनों पक्षों के साक्ष्यों और बैंक रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद आरोपी का बचाव स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने माना कि आरोपी चेक पर अपने हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार कर चुका है और वह परिवादिनी के आरोपों का संतोषजनक खंडन नहीं कर पाया। इसी आधार पर उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
